नई दिल्ली : महिला आरक्षण बिल ( नारी शक्ति वंदन अधिनियम ) ने अब कानून का शक्ल ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले यह बिल संसद के दोनों सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ था। इसके बाद इसे कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यह कानून का रूप ले चुका है।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

18 से 21 सितंबर तक चले संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इस पर दोनों सदनों में लंबी चर्चा चली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राज्यसभा में करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 214 सदस्यों ने मतदान किया जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *