कोरबा 10 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशाील हो गई है। जिले की चार विधानसभा क्रमशः 20-रामपुर, 21-कोरबा, 22-कटघोरा और 23-पाली-तानाखार के चुनाव हेतु 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। नामंाकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर और मतगणना 03 दिसंबर को की जायेगी। विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 05 दिसंबर तक पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले के सभी चारों विधानसभाओं में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराना प्राथमिकता रहेगी।
जिले में 09 लाख 18 हजार से अधिक मतदाता –
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोरबा जिले के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर को की गई थी। जिले में 1080 मतदान केंद्र है। 04 अक्टूबर की तिथि में मतदाताओं की संख्या विधानसभा रामपुर में 220896, कोरबा में 254743, कटघोरा में 214658, पाली-तानाखार में 228061 है। जिले में 459080 पुरूष मतदाता, 459238 महिला मतदाता, 40 ट्रांसजेंडर मतदाता, कुल मतदाता 918358 है।
विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिले में पर्याप्त तैयारी –
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित करने के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।बिना अनुमति पोस्टर लगाना,नारा लेखन प्रतिबंधित –
कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही शासकीय खर्च से लगाये गये समस्त होर्डिंग व प्रचार सामाग्री हटाने की कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये समस्त प्रकार की प्रचार सामाग्री, फलेक्स, होर्डिंग को हटाये जाने की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन प्रायोजन हेतु लाउड-स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय/गैर शासकीय व निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना प्रचार संबंधी नारा लेखन या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।

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